अनुसूचित जनजाति परिवारों को मिलेगा रोजगार के लिए ऋण-अनुदान, 20 जुलाई तक करें आवेदन
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रबंधक अमल अनिरूद्ध ने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जनपद को 40 लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित हुआ है।
योजना के अंतर्गत गदरपुर में 4, बाजपुर में 5, सितारगंज में 12, काशीपुर में 1, रुद्रपुर में 1 तथा खटीमा में 17 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना लागत 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक होगी, जिसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अनुसूचित जनजाति का स्थायी निवासी, 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का तथा परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होना आवश्यक है। इच्छुक आवेदकों को आवेदन पत्र दो प्रतियों में भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित 20 जुलाई 2026 तक जमा करना होगा जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र युवाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों से योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने की अपील की है।।

