ऊधम सिंह नगर

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को मिलेगा 25 हजार रुपये का पुरस्कार: एआरटीओ

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को मिलेगा 25 हजार रुपये का पुरस्कार: एआरटीओसौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान 

चम्पावत। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने और आमजन को मदद के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की गुड समेरिटन (राह-वीर) नियमावली, 2020 एवं राह-वीर योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर एआरटीओ टनकपुर चम्पावत मनोज बगोरिया ने बताया कि राह-वीर (गुड समेरिटन) वह व्यक्ति होता है, जो निस्वार्थ भाव से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करता है या उसे अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाने में मदद करता है।उन्होंने कहा कि गुड समेरिटन नियमावली, 2020 के तहत ऐसे व्यक्तियों को विशेष कानूनी संरक्षण दिया गया है। दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस या न्यायिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक रूप से नहीं उलझाया जाएगा। उनकी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी तथा सहायता के बाद उन्हें अस्पताल या अन्य स्थान पर रुकने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

एआरटीओ ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की राह-वीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले राह-वीर को प्रति घटना 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं वर्षभर में चयनित सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख रुपये तक के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का प्रावधान भी है।

मनोज बगोरिया ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति की सहायता करने में किसी प्रकार का संकोच न करें। सरकार द्वारा उन्हें पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा, जिसे “गोल्डन ऑवर” कहा जाता है, किसी घायल की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय पर सहायता और अस्पताल पहुंचाने से कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है।

उन्होंने नागरिकों से मानवता के इस कार्य में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने और दूसरों को भी दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।।

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