गोल मार्केट में बाल श्रमिक मिलने पर ऑटो रिपेयरिंग प्रतिष्ठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज
गोल मार्केट में बाल श्रमिक मिलने पर ऑटो रिपेयरिंग प्रतिष्ठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर। जीरो चाइल्ड लेबर योजना के तहत उप श्रम आयुक्त उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार जनपद में 1 जून से 30 जून 2026 तक विशेष बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को गोल मार्केट, रुद्रपुर क्षेत्र में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम-2016) के तहत सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान सिब्बल सिनेमा रोड स्थित मैसर्स वंश ऑटो प्रतिष्ठान में 13 वर्षीय बालक कासिम पुत्र अकरम, निवासी बहादुरगंज, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर (उत्तर प्रदेश) को बाइक रिपेयरिंग एवं पार्ट्स उठाने का कार्य करते हुए पाया गया। जांच टीम ने उसे बाल श्रमिक के रूप में चिन्हित किया।
श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार उक्त प्रतिष्ठान द्वारा बाल श्रमिक को नियोजित कर अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन किया गया है। बाल श्रम नियोजन संज्ञेय अपराध होने के कारण प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ अधिनियम की धारा-14 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई है।
अभियान के दौरान जिला टास्क फोर्स टीम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी रुद्रपुर तन्मय पंत, बाल कल्याण समिति की चंद्रकला राय, आईएसडी एनजीओ की संगीता गुप्ता एवं उवैस खान, चाइल्डलाइन की सुष्मिता और दीपक चंद्र, पुलिस टीम से सुरजीत सिंह एवं प्रवीन रावत मौजूद रहे।
श्रम विभाग ने कहा कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान पूरे जून माह में लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।।

