‘बिना अनुमति प्रवेश नहीं’, ‘अधिकृत अधिकारी ही देंगे बयान’—मीडिया के लिए आठ नियम जल निगम कार्यालय में जगह-जगह लगाए गए नोटिस में पत्रकारों को दी गई हिदायतें, रिकॉर्डिंग के लिए भी पूर्व अनुमति का उल्लेख
‘बिना अनुमति प्रवेश नहीं’, ‘अधिकृत अधिकारी ही देंगे बयान’—मीडिया के लिए आठ नियम
जल निगम कार्यालय में जगह-जगह लगाए गए नोटिस में पत्रकारों को दी गई हिदायतें, रिकॉर्डिंग के लिए भी पूर्व अनुमति का उल्लेख
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर। जल निगम कार्यालय में लगाए गए नोटिस में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें लेकर स्थानीय पत्रकारों में चर्चा शुरू हो गई है। नोटिस में सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों से अपना पहचान पत्र/मीडिया आईडी कार्ड और संगठन का नाम बताने तथा विजिटर रजिस्टर में प्रविष्टि करने को कहा गया है। दूसरे बिंदु में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय में प्रवेश न करें और निर्धारित स्थान पर ही प्रतीक्षा करें यानी किसी खबर या जनसमस्या के सिलसिले में कार्यालय पहुंचने वाले मीडिया प्रतिनिधि को पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी।
तीसरे बिंदु में कहा गया है कि केवल अधिकृत अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी ही आधिकारिक जानकारी या बयान देंगे। साथ ही अन्य अधिकारियों से बयान न लेने की हिदायत दी गई है। चौथे बिंदु में सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करने अथवा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन करने की बात कही गई है।पांचवें बिंदु में फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर पूर्व अनुमति की बात कही गई है। छठे बिंदु में अभद्र व्यवहार, बाधा, धमकी अथवा जबरदस्ती को कानूनन दंडनीय बताया गया है।
सातवें बिंदु में गोपनीय दस्तावेजों, विचाराधीन मामलों, निविदा प्रक्रिया, परीक्षाओं, आपदा नियंत्रण कक्ष आदि की जानकारी साझा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आठवें बिंदु में मीडिया प्रतिनिधियों से सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। जल निगम कार्यालय में इन नियमों वाला नोटिस करीब 5-6 स्थानों पर लगाया गया है, जिससे यह महज किसी एक अधिकारी के कक्ष के बाहर लगा सामान्य सूचना-पत्र न होकर पूरे कार्यालय में दिखाई देने वाला संदेश बन गया है।।

