Friday, October 2, 2026
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दिव्यांगों को मिलेगा अनुदान पर ऋण, 31 जुलाई तक करें आवेदन

सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान रुद्रपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबंधक अमल अनिरुद्ध ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक पात्र दिव्यांग लाभार्थी 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजना के तहत:
सावधि ऋण योजना: ₹75 हजार तक की परियोजना पर 20% अनुदान (अधिकतम ₹10 हजार), शेष राशि 6% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए।
मार्जिन मनी ऋण योजना: ₹2 लाख तक की परियोजना पर 20% अनुदान (अधिकतम ₹10 हजार), 25% मार्जिन मनी ऋण 4% ब्याज पर 3 वर्ष के लिए तथा शेष बैंक ऋण।
दुकान निर्माण योजना: ₹50 हजार तक की परियोजना पर 20% अनुदान (अधिकतम ₹10 हजार), शेष राशि 4% ब्याज पर 5 वर्ष के लिए।पात्रता:
जनपद का स्थायी निवासी।
40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र/यूडीआईडी।
पारिवारिक वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹2 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में ₹1.60 लाख तक।
आयु 18 से 50 वर्ष।
पूर्व में निगम की किसी योजना का ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो तथा किसी बैंक या सरकारी संस्था का बकायेदार न हो।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों का चयन कर ऋण संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर 31 जुलाई 2026 तक प्रस्ताव जिला मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।।

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