अतुल कुमार पर जमीन हड़पने का आरोप, बाजपुर तहसीलदार ने जारी किया नोटिस
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
बाजपुर से एक गंभीर जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां तहसीलदार कार्यालय द्वारा अतुल कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। यह नोटिस 21 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता नन्नी देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम बैसलपुरी की भूमि, जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, को फर्जी दस्तावेजों और कथित रूप से गलत साक्ष्यों के आधार पर अतुल कुमार के नाम दर्ज करा लिया गया। आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर भूमि पर कब्जा किया गया और बाद में उसे बेचकर लगभग 28 लाख रुपये का अवैध लाभ अर्जित किया गया।
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2010-11 में न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के दौरान शिकायतकर्ताओं को भूमि पर काबिज नहीं होने दिया गया और उन्हें कथित रूप से धमकाया गया। साथ ही, शपथ पत्र में दी गई जानकारी और वास्तविक तथ्यों में विसंगतियां भी सामने आई हैं, जिससे मामले में संदेह और गहरा गया है। प्रशासन ने इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम-1950 की धारा 157 ‘ख’ के तहत गंभीर माना है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक है।
तहसीलदार ने नोटिस के माध्यम से अतुल कुमार को निर्देशित किया है कि वह एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब न देने की स्थिति में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।।

