रुद्रपुर: चेक बाउंस मामले में महिला को 6 माह की सजा, 4 लाख का जुर्माना
रुद्रपुर: चेक बाउंस मामले में महिला को 6 माह की सजा, अधिवक्ता गुरबाज सिंह व सुरेंद्र नरूला की पैरवी से 4 लाख का जुर्माना
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी महिला को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला आवास विकास, रुद्रपुर निवासी संदीप कुमार द्वारा श्रीमती बेला मंगल सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। परिवादी की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह एवं सुरेंद्र नरूला ने प्रभावी ढंग से पैरवी की।
परिवाद में बताया गया कि आरोपी महिला ने परिवादी से दो लाख रुपये उधार लिए थे। इस राशि के भुगतान के लिए उसने एक चेक जारी किया, लेकिन जब परिवादी ने उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत किया तो वह खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायालय में वाद दायर किया।
मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से अपने आरोपों को सिद्ध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों का गहन परीक्षण किया। सभी तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान से बचने का प्रयास किया, जो कि कानूनन अपराध है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चेक बाउंस जैसे मामलों में सख्ती आवश्यक है, ताकि वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और विश्वास बना रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए आरोपी महिला को छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई और चार लाख रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया गया।
यह फैसला ऐसे मामलों में एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में चेक बाउंस जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

