नमाज पढ़ते बुजुर्ग को पीटने वाले अटरिया मंदिर के पुजारी पर एक और केस दर्ज – पूर्व पत्नी ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप
नमाज पढ़ते बुजुर्ग को पीटने वाले अटरिया मंदिर के पुजारी पर एक और केस दर्ज
– पूर्व पत्नी ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
दिनेशपुर। रूद्रपुर के अटरिया मंदिर के पास नमाज अदा कर रहे बुजुर्ग पर इबादत के वक्त जानलेवा हमला करने के आरोपी अटरिया मंदिर के पुजारी अरविंद शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुजुर्ग पर हमले के मामले में केस दर्ज होने के बाद अब पुजारी के खिलाफ दिनेशपुर थाने में एक और गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी और अधिवक्ता सरिता सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसमें उन्होंने पुजारी और उसकी वर्तमान पत्नी और बदमाशों पर जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।
अधिवक्ता सरिता सक्सेना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका विवाह अरविंद शर्मा पुत्र भोलानाथ शर्मा निवासी रम्पुरा रुद्रपुर के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन वर्तमान में अरविंद ने दूसरा विवाह कर लिया है और खुशबू नामक महिला के साथ रह रहा है। सरिता ने पुजारी अरविंद शर्मा को आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए कहा कि वह हत्या के मामले में आजीवन कारावास से दंडित है और माननीय उच्च न्यायालय से अपील में जमानत पर है।
तहरीर के अनुसार, पुजारी अरविंद शर्मा द्वारा अटरिया मंदिर के पास नमाज पढ़ रहे बुजुर्ग को लात-घूसों से बुरी तरह पीटने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, सरिता ने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए स्थानीय समाचार चैनलों को इंटरव्यू दिया था। सरिता का आरोप है कि इंटरव्यू वायरल होने के बाद पुजारी अरविंद शर्मा ने 25 फरवरी 2026 की रात्रि करीब 10ः22 बजे उनके मोबाइल नंबर पर अपने नंबर से फोन किया और सरेआम गोली मार देने की धमकी दी।
पीड़िता ने धमकी की रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। तहरीर में यह भी कहा गया है कि अरविंद शर्मा, उसकी वर्तमान पत्नी खुशबू और उसके बदमाश साथी लगातार सरिता को धमकियां दे रहे हैं। अधिवक्ता ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर उन्हें और उनके परिवार को जान का सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।।

