ऊधम सिंह नगर

खनन शुरू होते ही सख्ती: बिना माइनिंग टैग के नहीं दौड़ेंगे वाहन, पोर्टल से नहीं जुड़ा तो ई-रवन्ना भी बंद

सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर। उधम नगर जनपद में 1 अक्टूबर से खनन कार्य शुरू होने के मद्देनजर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में जिला खान अधिकारी ने खनन पट्टाधारकों, अनुज्ञाधारकों, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स, रेडीमिक्स प्लांट संचालकों और भंडारण अनुज्ञाधारकों के साथ बैठक की। बैठक में खनन कार्यों में नियमों के पालन के साथ तकनीकी एवं डिजिटल निगरानी व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए गए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक खनन वाहन में माइनिंग टैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों को 15 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। जनपद की प्रत्येक तहसील में वाहनों में माइनिंग टैग लगाने के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं।
वहीं स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स, रेडीमिक्स प्लांट, खनन पट्टाधारकों और भंडारणकर्ताओं को अपने धर्मकांटा/Weighbridge एवं CCTV कैमरों को विभागीय पोर्टल से API के माध्यम से इंटीग्रेट करने के निर्देश दिए गए। बैठक में साफ किया गया कि जिन संस्थानों ने अपने Weighbridge और CCTV को विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेट नहीं किया है, उन्हें 1 अक्टूबर 2026 से ई-रवन्ना प्रपत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे।
खनिज संबंधी गतिविधियों की रिपोर्टिंग, निगरानी और पारदर्शी प्रबंधन के लिए विकसित ‘खनिज मित्र’ ऐप के उपयोग की जानकारी भी दी गई। इसके माध्यम से खनन एवं खनिज परिवहन से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं तथा परिवहन में लगे वाहनों के खराब होने की स्थिति में सूचना डिजिटल माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई।
बैठक के दौरान खनन कारोबारियों की ओर से पोर्टल, माइनिंग टैग, MDTSS, Weighbridge और CCTV से जुड़ी समस्याओं एवं शंकाओं को भी सुना गया और उनका समाधान किया गया। अधिकारियों ने कहा कि 1 अक्टूबर से खनन कार्य शुरू होने के साथ निर्धारित सभी नियमों, शर्तों और विभागीय दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।।
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