Friday, May 15, 2026
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श्रमिकों के हितों के प्रति संवेदनशील है सरकार, अफवाहों से बचने की अपील श्रम आयुक्त पी.सी. डुम्का ने न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर जारी किए महत्वपूर्ण बिंदु

श्रमिकों के हितों के प्रति संवेदनशील है सरकार, अफवाहों से बचने की अपील

श्रम आयुक्त पी.सी. डुम्का ने न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर जारी किए महत्वपूर्ण बिंदुसौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान

देहरादून/हल्द्वानी। उत्तराखंड श्रम विभाग एवं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की समस्याओं के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। श्रम आयुक्त पी.सी. डुम्का द्वारा जारी जानकारी में न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (VDA), औद्योगिक शांति एवं श्रमिक अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे गए हैं। जारी बिंदुओं के अनुसार अप्रैल माह में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन घोषित किया जा चुका है, जबकि नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों हेतु वी.डी.ए. भी जारी कर दिया गया है। उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित वेतन एवं एरियर का भुगतान सुनिश्चित करें।

श्रम विभाग ने बताया कि नए श्रम कानूनों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन घोषित किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार राज्य के न्यूनतम वेतन की समीक्षा कर सकेगी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक निर्धारित है। जारी तुलनात्मक विवरण के अनुसार उत्तराखंड में अकुशल श्रमिकों के लिए 13,800 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,100 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 16,900 रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। श्रम विभाग ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर चल रही 781 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन की चर्चाओं को भ्रामक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विभाग के अनुसार 781 रुपये प्रतिदिन की दर केवल केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कुछ केंद्रीय उपक्रमों, जैसे सुरक्षा गार्ड (वॉच एंड वार्ड) सेवाओं, पर लागू होती है, राज्य के उद्योगों पर नहीं।

सभी उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि वे न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन करें। विभाग ने कहा कि पिछले 15 दिनों से श्रमिकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिससे निरीक्षण एवं अनुपालन कार्य प्रभावित हो रहा है। श्रम आयुक्त ने श्रमिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें तथा औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उद्योग और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक हैं और सहअस्तित्व से ही श्रमिकों का हित सुरक्षित रह सकता है। शिकायतों के निस्तारण के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी में 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 05946-282805 जारी किया गया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।।

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