Monday, September 28, 2026
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ऊधम सिंह नगर

जिलाधिकारी ने कृषकों के हित को देखते हुए राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त समिति की गठित

सौरभ गंगवार

रुद्रपुर। जनपद उधमसिंहनगर के समस्त कृषकों / कृषक समूहों को सूचित किया जाता है कि गर्मी वाला धान के प्रतिबंध के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 29.11.2024 में यह व्यस्था दी गई थी कि ऐसे क्षेत्र जो दलदली है एवं जिनमें जल भराव की समस्या होने के कारण मक्का व गन्ना की फसल का अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता है के सम्बन्ध में कृषक अनुमति प्राप्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में कृषकों द्वारा अपना प्रत्यावेदन भी दिया जा रहा है। कृषकों के हित को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त समिति गठित कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में प्रत्येक न्यायपंचायत स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक एवं सम्बन्धित न्यायपंचायत के कृषि विभाग के प्रभारी संयुक्त रूप से कृषकों के आवेदन पर निरीक्षण कर अपनी आख्या कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगें तथा मुख्य कृषि अधिकारी ऐसे सभी प्रस्ताव पर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेगें कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये है कि ऐसे सभी प्रस्ताव में त्वरित कार्यवाही की जाए जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हो अतः जनपद के ऐसे क्षेत्र जहाँ दलदली भूमि या जल भराव की समस्या के कारण मक्का व गन्ना की फसल ठीक प्रकार से नहीं ली जा सकती है, के लिए कृषक अपना आवेदन / प्रस्ताव कृषि विभाग के सम्बन्धित न्यायपंचायत प्रभारी / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / मुख्य कृषि अधिकारी को दे सकते है।

कृषकों द्वारा गर्मी वाले धान के स्थान पर मक्का फसल लगाये जाने के क्रम में मक्का विक्रय की व्यस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिस हेतु कृषक एवं मक्का क्रय करने वाली फर्म माँ शीतला वेन्चर्स किच्छा के मध्य एम०ओ०यू० कराये जाने हेतु सम्बन्धित प्रपत्र कृषि विभाग के प्रत्येक न्यायपंचायत कृषि केन्द्र पर उपलब्ध करा दिये गये है। अतः ऐसे समस्त इच्छुक कृषक जो एम०ओ०यू० करना चाहते है, वे 10 रूपये के स्टाम पेपर के साथ सम्बन्धित न्यायपंचायत कृषि केन्द्र से सम्पर्क करते हुये कार्यवाही कर सकते है।।

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