रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर/काशीपुर। आगामी रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार, 26 अगस्त को ऊधम सिंह नगर जिले में सघन जांच अभियान चलाया अभियान के दौरान विभिन्न डेयरी एवं मिष्ठान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर कुल 11 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए सचिव स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखंड विनय शंकर पांडेय एवं जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमाऊं मंडल डॉ. राजेंद्र सिंह कठायत के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। टीम में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ललित मोहन पांडेय, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुद्रपुर आशा आर्या तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर अपर्णा साह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
जयनगर से महतोषमोड़ तक हुई जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयनगर, कालीनगर, दिनेशपुर और महतोषमोड़ क्षेत्र के बाजारों में स्थित डेयरियों एवं मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकार डेयरी से पनीर का एक नमूना लिया गया। निरीक्षण के दौरान गंदगी एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।
जयनगर स्थित गाया डेयरी से गाय के दूध का नमूना लिया गया। दिनेशपुर स्थित कृष्णा एवं फास्ट फूड प्रतिष्ठान से मावे की बर्फी तथा गाखन डेयरी से घी का नमूना लिया गया। वहीं कालीनगर स्थित कुमाऊं स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी में गंदगी एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई महतोषमोड़ स्थित नारंग डेयरी एंड स्वीट्स से खोया एवं पनीर के नमूने तथा राजू डेयरी एंड स्वीट्स से मिल्क केक एवं पनीर के नमूने लिए गए।
काशीपुर में भी हुई कार्रवाई
काशीपुर में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा साह की टीम ने रामनगर रोड स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान ओम स्वीट्स से मावे की बर्फी, भगवती स्वीट्स से पेड़ा तथा तुलीराम स्वीट्स से बेसन के लड्डू के नमूने लिए गए।
जांच के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई
विभाग के अनुसार सभी 11 नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि कोई नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, वितरण एवं बिक्री करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर अनिवार्य
खाद्य कारोबारियों को संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि बिना पंजीकरण या लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित करने तथा FSSAI Act, 2006 के मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के क्रय बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर अंकित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से खाद्य सामग्री केवल पंजीकृत अथवा लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों से ही खरीदने तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय का दैनिक रिकॉर्ड रखने को कहा गया है।
उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि तथा खाद्य कारोबारकर्ता का FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण अवश्य जांचें। निम्न गुणवत्ता, अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री पाए जाने पर उपभोक्ता विभाग के टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

