रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, छह नमूने लिए
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर। आगामी रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने और खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को रुद्रपुर क्षेत्र में सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड विनय शंकर पाण्डेय एवं जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया के निर्देशों के क्रम में चलाए गए अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा उपायुक्त कुमाऊं मंडल डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत ने किया। टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ललित मोहन पाण्डे, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर आशा आर्या तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुद्रपुर की टीम शामिल रही।
अभियान के तहत रुद्रपुर क्षेत्र स्थित आवास विकास में डेयरियों, रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। नैनीताल रोड स्थित प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट से पनीर के तीन नमूने, आवास विकास स्थित दूध डेयरी से गाय के दूध एवं पनीर का एक-एक नमूना तथा शिव शक्ति मंदिर, आवास विकास स्थित मिठाई निर्माता से रसगुल्ला का नमूना लिया गया। कुल छह खाद्य नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे जाएंगे जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठान पर चालान
निरीक्षण के दौरान आवास विकास स्थित मुख्य बाजार में एक मिठाई प्रतिष्ठान पर गंदगी और खुले में खाद्य पदार्थ रखे पाए गए। प्रतिष्ठान के पास एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नहीं होने पर विभागीय टीम ने चालानी कार्रवाई की खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, वितरण एवं बिक्री करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एफएसएसएआई एक्ट 2006 के मानकों का पालन करने तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय के बिलों पर FSSAI लाइसेंस नंबर अंकित करने को कहा गया है।
खाद्य कारोबारियों को केवल पंजीकृत/लाइसेंसधारी कारोबारियों से ही खाद्य पदार्थ खरीदने और खरीद-बिक्री का दैनिक रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए। उपभोक्ताओं से भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि तथा खाद्य कारोबारी का लाइसेंस/पंजीकरण अवश्य देखने की अपील की गई है।
विभाग ने मिलावटी, निम्न गुणवत्ता अथवा अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800180246 जारी किया है। अभियान में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त कुमाऊं मंडल डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत, सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ललित मोहन पाण्डे, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर आशा आर्या, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुद्रपुर सहित विभागीय कर्मचारी शामिल रहे।।

