ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष चौधरी की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास
सौरभ गंगवार
रुद्रपुर। भाजपा नेता उपेन्द्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष हत्याकांड में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, कोर्ट ने आरोपी को जानलेवा हमला व गवन के आरोप में भी अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया है।
एडवोकेट आरपी के मुताबिक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र चौधरी के भाई मनोज चौधरी ने 17 दिसंबर 2016 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा कि 16 दिसंबर को वह अपने भाई उपेन्द्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष पिता नानक चौधरी व मां कृष्ण देवी के साथ भूरा रानी स्थिति एसपी फूड़ कंपनी के बाहर डेयरी के पास खड़े थे इसी दौरान उनकी ही कंपनी में कार्यरत अस्सिटेंट एकाउंटेंट संदीप राय निवासी सोढ़ी कालौनी ने उनके ऊपर ट्रक चढा दिया जिसमें उत्कर्ष की मौत हो गई जबकि उसकी मां कृष्णा देवी घायल हो गई उनसे पिता के साथ कूदकर जान बचाई।
शिकायत कर्ता का कहना था आरोपी संदीप पहले उसकी कंपनी में एकाउंटेंट रहते गबन कर चुका था जिसकी जानकारी होने के बाद उन्होंने आरोपी पर रुपए वापस करने का दबाव बनाया था जिससे आरोपी ने पूरे परिवार को खत्म करने के उद्देश्य से कंपनी में खड़ा ट्रक उनके ऊपर चढ़ाकर उत्कर्ष की हत्या कर दी मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री मनोज आर्य की आदालत में हुई जिसमें अधिवक्ता आरपी सिंह व उनकी टीम ने 14 गवाह पेश करके हत्या, जानलेवा हमला और गवन के मामले में आरोपी सिद्ध कर दिया जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज आर्य ने आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास जान लेवा हमले के मामले में सात वर्ष और गवन के मामले में 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।।