अनुपस्थिति पर जिला पूर्ति अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रूद्रपुर । उत्तराऽण्ड शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने अपने जिला पूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 5 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अधिकारी को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित विशेष अपील सं- 311/2025 के आदेश के क्रम में 19 नवंबर, 2025 को जनपद उधमसिंहनगर से शासन कार्यालय में स्थानांतरित किया गया था।
आदेश में उल्लेख है कि अधिकारी ने शासन कार्यालय में 21 नवंबर, 2025 से 4 दिसंबर, 2025 तक कुल 10 कार्यदिवसों में केवल 4 दिनों में ही उपस्थित होकर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किए। शेष दिनों के लिए न तो कोई अग्रिम सूचना दी गई और न ही अवकाश हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस व्यवहार को अत्यन्त खेदजनक बताते हुए प्रमुख सचिव एल- फैनई ने अधिकारी को निर्देशित किया कि वह तत्काल अनुपस्थित दिनों का लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और कार्यालय समयावधि में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें।
नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि अधिकारी आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, तो कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।।

