Saturday, October 11, 2025
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ऊधम सिंह नगर

रुद्रपुर व्यापारी को चेक के दो मुकदमों में जेल की सजा का आदेश

सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान

रुद्रपुर के व्यापारी को चेक बाउंस के दो अलग-अलग मुकदमों में रुद्रपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभू नाथ सिंह सेठवाल के न्यायालय द्वारा जेल और जुर्माने की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है।

रुद्रपुर स्थित कोर्स मोटर्स के स्वामी कपिल अरोरा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा रुद्रपुर गल्ला मंडी व्यापारी और मैसर्स बी. डी. ट्रेडर्स के प्रोपराइटर गौरव अग्रवाल से उधार की रकम लेनी थी जिसे बार बार मांगने पर भी वह टाल मटोल कर रहा था। उक्त रकम के भुगतान के लिए गौरव द्वारा 10 लाख और 12 लाख 50 हजार के दो चेक जारी कर दिए गए थे जिसको भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक खाते में प्राप्त धनराशि न होने से दोनों चेक बाउंस हो गए इसके उपरांत उनके द्वारा अपने अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट एवं सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से जिला न्यायालय में मुकदमा दायर कर कार्यवाही प्रारंभ की गई।

कपिल अरोरा की ओर से दायर मुकदमों में उनके अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट द्वारा बताया गया कि चेक के दोनों मुकदमों में का विचारण प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शम्भू नाथ सिंह सेठवाल के न्यायालय में हुआ है जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चेक बाउंस के आरोपी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है।

गुरबाज सिंह एडवोकेट ने बताया कि न्यायालय द्वारा 10 लाख रूपये के चेक में 10 माह की जेल की सजा और 12 लाख 30 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। अर्थ दंड की धनराशि में से 10 हजार रूपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे और शेष 12 लाख 20 हजार रूपये परिवादी कपिल अरोरा को दिए जाने का आदेश दिया गया है। अर्थ दंड की धनराशि अदा न करने की स्थिति में 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया गया है। इसी प्रकार 12 लाख 50 हजार रूपये के जारी चेक के मामले में 01 वर्ष की जेल और 15 लाख 40 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। इस धनराशि में से 10 हजार रूपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने और शेष 15 लाख 30 हजार रूपये परिवादी कपिल अरोरा को दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। अर्थ दंड की धनराशि अदा न करने की स्थिति में 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश पारित किया गया है।।

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